पहली तारीख से बदलेंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम: जनरल रिजर्वेशन में भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, दलालों पर नकेल कसने की तैयारी

जनरल रिजर्वेशन में भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, दलालों पर नकेल कसने की तैयारी
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भीलवाड़ा हलचल। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अब सामान्य आरक्षित टिकटों पर भी ई-आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह नियम आगामी 1 अक्टूबर से लागू होगा।

रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट (सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक) ऑनलाइन टिकट केवल आधार से वेरिफाइड उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए बुक कर सकेंगे। यानी बिना आधार प्रमाणीकरण के इन 15 मिनटों में टिकट लेना संभव नहीं होगा।

रेलवे ने साफ किया है कि यह व्यवस्था आम यात्रियों को प्राथमिकता देने और टिकट दलालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि टिकट खुलते ही बड़ी संख्या में दलाल सिस्टम का दुरुपयोग कर लेते हैं, जिससे सामान्य यात्री को आरक्षण नहीं मिल पाता।


रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, तत्काल टिकट बुकिंग में पहले ही आधार वेरिफिकेशन लागू है। अब यह नियम सामान्य आरक्षण टिकटों पर भी लागू होने से दलालों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

गौरतलब है कि आरक्षण खुलने के शुरुआती 10 मिनट में रेलवे एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होती। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, रेलवे काउंटर से टिकट बुकिंग के नियम पहले जैसे ही रहेंगे।

इस नए फैसले को यात्रियों की सुविधा और टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।


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