वक्फ जायदाद पर बन रहे अस्पताल को अवैध फायर एन.ओ.सी. जारी करने का आरोप

भीलवाड़ा -नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा कथित तौर पर अवैध तरीके से फायर एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह एन.ओ.सी. वक्फ जायदाद दरगाह गुल जी पीर पर बन रहे दाई हलीमा मेटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट को दी गई है।

शिकायतकर्ता जुल्फिकार नागौरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दाई हलीमा ट्रस्ट के पंजीयन को उच्च न्यायालय जयपुर का स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त है। इसके अलावा, वर्तमान राजस्थान सरकार के जांच आदेश के बाद राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा की गई जांच में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने उक्त ट्रस्ट को निरस्त भी कर दिया है।

नागौरी ने दावा किया कि इन समस्त तथ्यों की लिखित जानकारी 3 जून 2025 को नगर निगम आयुक्त, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी छोटूराम और अन्य संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस जानकारी के बावजूद नगर निगम आयुक्त ने उन्हें संज्ञान में लाए बिना और उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशों की अवहेलना करते हुए, 31 जुलाई 2025 को अवैध रूप से उक्त निरस्त ट्रस्ट को फायर एन.ओ.सी. जारी कर दी।

जुल्फिकार नागौरी ने इस मामले में ’भारी लेनदेन’ की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विस्तृत जांच करवाने की मांग करेंगे। साथ ही, वे विधिक सलाह लेकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी करेंगे।

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