भैंस की करंट से मौत पर विद्युत निगम को क्षतिपूर्ति के आदेश

भैंस की करंट से मौत पर विद्युत निगम को क्षतिपूर्ति के आदेश
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गंगापुर दिनेश लक्षकार। स्थायी लोक अदालत भीलवाड़ा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह करंट लगने से मरी भैंस के मालिक को चालीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। अदालत के अध्यक्ष शहाबुद्दीन, सदस्य गोवर्धन सिंह कंवरिया और सदस्या डॉ. सुमन त्रिवेदी की पीठ ने यह आदेश परिवादी नानूराम जाट के परिवाद पर सुनाया।

परिवादी के अनुसार उसकी भैंस बाड़े में घास चर रही थी, तभी बाड़े में लगे विद्युत पोल की तारों में करंट दौड़ने से वह इसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिवादी नानूराम ने एवीवीएनएल से क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं मिलने पर उन्होंने एडवोकेट दिनेश चन्द्र बापना के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में परिवाद दायर किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद एवीवीएनएल को तीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति, पांच हजार रुपये परिवाद व्यय और पांच हजार रुपये अंतिम संस्कार खर्च मिलाकर कुल चालीस हजार रुपये दो माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

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