पार्षदों का कार्यकाल समाप्त बताकर प्रमाण पत्रों पर आपत्ति का आरोप, शिक्षा संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

पार्षदों का कार्यकाल समाप्त बताकर प्रमाण पत्रों पर आपत्ति का आरोप, शिक्षा संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
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भीलवाड़ा

नगर निगम भीलवाड़ा के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने की कथित गलत व्याख्या कर आमजन को परेशान करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसियेशन महासंघ की ओर से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापत के नेतृत्व में दिए गए प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपा गया।

पंकज कुमार प्रजापत ने बताया कि शिक्षा सत्र 2025 26 के लिए आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए अभिभावक अपने बच्चों के मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं। आरोप है कि भीलवाड़ा तहसील के एक संबंधित कर्मचारी द्वारा यह आपत्ति लगाकर आवेदन लौटाए जा रहे हैं कि नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण पार्षदों की सील और हस्ताक्षर मान्य नहीं हैं।

प्रदेश महासचिव करणदीवान कटारिया ने कहा कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद आवेदकों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अभिभावक तहसील कार्यालय में स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें राजकार्य में बाधा और शांति भंग के मुकदमे दर्ज करने की धमकियां दी जाती हैं।

ज्ञापन में तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। आरोप लगाया गया कि सीधे आवेदन करने वाले नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, जबकि दलालों के माध्यम से आने वाले आवेदन बिना किसी आपत्ति के तुरंत निपटा दिए जाते हैं। पंकज प्रजापत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कर्मचारी जनता को प्रताड़ित कर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि गलत आपत्ति लगाने और नागरिकों को धमकाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही तहसील और एसडीएम कार्यालय के बाहर बड़े बोर्ड लगाकर यह स्पष्ट किया जाए कि किन दस्तावेजों और किन अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर मान्य हैं, ताकि आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बी एल तोलम्बिया, जिला उपाध्यक्ष मोहित माथुर, रियांश कटारिया, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम रेगर, जिला मंत्री प्रशांत टेलर, विधि सलाहकार एडवोकेट दिव्य भानु सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

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