भीलवाड़ा में बसों की छत पर सामान ढोना पड़ेगा महंगा, आज से सख्त कार्रवाई शुरू

भीलवाड़ा विजय गढवाल
प्राइवेट बसों की छतों पर सामान ढोने को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित समय सीमा के बावजूद आदेशों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आज से जिले में ऐसी बसों के खिलाफ चालान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, बाल वाहिनियों सहित सभी प्रकार के यात्री वाहनों की छत पर लगे कैरियर को 31 दिसंबर तक हटाना अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में बसों की छतों पर अब भी कैरियर लगे हुए पाए गए हैं।
परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाली छोटी बसों पर 5 हजार रुपये और बड़ी बसों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आरटीओ ने जिले के सभी परिवहन कार्यालयों के निरीक्षक और उप निरीक्षकों सहित उड़नदस्तों को अपने अपने क्षेत्रों में संचालित बसों और यात्री वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। नियमों के तहत यात्री वाहनों में माल ढोना और छत पर यात्रियों को बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार स्लीपर कोच बसों को दी गई अंतिम मोहलत के बाद भी कई बसों की छतों पर कैरियर लगे हुए हैं। ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ अब बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की जाएगी।
