थाने में युवक से मारपीट मामला, हाई कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को किया तलब

भीलवाडा। करीब आठ माह पूर्व भीमगंज थाने में युवक से मारपीट कर उसे अवैध रूप से लॉकअप में बंद करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दो पुलिसकर्मियों को तलब किया है और चल रही विभागीय जांच पर भी रोक लगा दी है।

आरोप है कि कावांखेड़ा निवासी मोहम्मद शाहरुख किसी कार्य से थाने पहुंचा था, जहां कहासुनी के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सज्जन सिंह और बीरबल ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। युवक को थाने की बैरक में बंद कर दिया गया। शिकायत के बाद जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था।

इसके बाद पीड़ित शाहरुख मोहम्मद ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपित पुलिसकर्मियों को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही पहले से चल रही जांच पर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

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