होटल और सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए बड़ी राहत: बिना पेनल्टी प्रदूषण मंडल से सम्मति लेने का सुनहरा मौका

भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने पर्यावरण संरक्षण कानूनों के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए होटल एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक विशेष छूट योजना (Amnesty Scheme) लागू की है। इसके तहत अब बिना किसी पिछले बकाया शुल्क (Back Fees) के इकाइयां अपनी सम्मति प्राप्त कर सकेंगी।
किन इकाइयों को मिलेगा लाभ?
यह योजना उन संस्थानों के लिए है जो जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत संचालित तो हैं, लेकिन अब तक स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
होटल, रिसॉर्ट और मैरिज गार्डन
अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान
शॉपिंग मॉल और कॉल सेंटर/BPO
ऑटोमोबाइल सर्विसिंग स्टेशन
31 मार्च 2026 तक का समय
योजना के अनुसार, जो इकाइयाँ अब तक प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दायरे में नहीं आई हैं, वे 31 मार्च 2026 तक संचालन सम्मति के लिए आवेदन कर सकती हैं।
पुरानी फीस से मिलेगी मुक्ति
योजना की सबसे बड़ी राहत यह है कि पात्र इकाइयों को उन पिछले वर्षों का कोई शुल्क नहीं देना होगा, जिनमें वे बिना वैध सम्मति के संचालित रही हैं। हालांकि, वर्तमान नियमों के अनुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति के लिए निर्धारित प्रक्रिया शुल्क देना अनिवार्य होगा। यह छूट उन इकाइयों पर भी लागू होगी जिनके आवेदन वर्तमान में मण्डल के पास लंबित हैं।
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