पट्टा-लीज को लेकर नई गाइडलाइन: भीलवाड़ा सहित निकायों में अब प्रशासक नहीं, ईओ-आयुक्त करेंगे अनुमोदन

भीलवाड़ा। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में नियुक्त प्रशासकों की कार्यप्रणाली और पट्टा-लीज वितरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब निकायों में पट्टा और लीज से जुड़े मामलों का निस्तारण प्रशासक के स्तर पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सीधे तौर पर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी (EO) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:
प्रशासकों का हस्तक्षेप सीमित: पट्टा और लीज से संबंधित पत्रावलियों को अब प्रशासक के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जाएगा।
एकल हस्ताक्षर से जारी होंगे पट्टे: इन मामलों का निस्तारण आयुक्त या ईओ स्तर पर ही किया जाएगा और उन्हीं के एकल हस्ताक्षर से पट्टा या लीज डीड जारी होगी।
बोर्ड स्तर के मामले ही जाएंगे प्रशासक के पास: प्रशासक के समक्ष केवल वही प्रकरण रखे जाएंगे, जिन पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों की जवाबदेही तय: विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों के बाद भी पट्टा या लीज का कोई मामला लंबित रहता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित आयुक्त या ईओ की होगी।
यह आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि कुछ निकायों में नियमों के विरुद्ध सामान्य पत्रावलियां भी प्रशासकों को भेजी जा रही थीं, जिसे विभाग ने अनुचित माना है। इस नई व्यवस्था से आमजन को पट्टे जारी होने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
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