हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: भीलवाड़ा यूआईटी की प्लॉट आवंटन प्रक्रिया पर रोक बरकरार

भीलवाड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने नगर विकास न्यास (यूआईटी) भीलवाड़ा द्वारा किए जा रहे प्लॉट आवंटन के मामले में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने फिलहाल आवंटन प्रक्रिया पर रोक को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि विवादित भूखंडों का अंतिम आवंटन अभी नहीं किया जा सकेगा।
पूरा मामला और हाईकोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता हिमांशु शुक्ला द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की पैरवी अधिवक्ता जितेंद्र सिंह गौड़ एवं भैरूलाल जाट ने की। सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि इसी तरह के प्लॉट आवंटन से जुड़ा एक अन्य मामला पहले से ही खंडपीठ (डिवीजन बेंच) में विचाराधीन है।
डिवीजन बेंच के निर्णय पर टिका भविष्य
उच्च न्यायालय ने साफ किया कि यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा किए जा रहे इन आवंटनों का भविष्य अब डिवीजन बेंच में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। खंडपीठ ने पहले ही यूआईटी को विवादित प्लॉटों का अंतिम आवंटन करने से रोक रखा है। इसी को आधार मानते हुए एकलपीठ ने भी संकेत दिया कि जब तक मुख्य मुद्दे पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक आवंटन प्रक्रिया पर अंतिम मुहर नहीं लगाई जा सकती।
चार सप्ताह में मांगा जवाब
उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार और यूआईटी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता को भी कोर्ट से अंतरिम राहत (स्टे) मिल गई है, जिससे फिलहाल यूआईटी की आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह अटक गई है।
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