भीलवाड़ा: नेशनल हाईवे किनारे अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट के सख्त आदेश

भीलवाड़ा ।जिले सहित पूरे राजस्थान में नेशनल हाईवे पर बने अवैध होटलों, ढाबों और व्यावसायिक परिसरों पर जल्द ही प्रशासन का डंडा चलने वाला है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्गों के मीडियन (मध्य बिंदु) से दोनों तरफ 75 मीटर की सीमा में आने वाले सभी अवैध निर्माणों को ढहाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
मुख्य बिंदु: क्यों और कैसे होगी कार्रवाई?
* 75 मीटर का दायरा: नेशनल हाईवे के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर की दूरी तक कोई भी कॉमर्शियल या आवासीय निर्माण मान्य नहीं होगा। इसमें होटल, ढाबे, दुकानें और सर्विस सेंटर शामिल हैं।
* बढ़ते हादसे: कोर्ट ने माना कि हाईवे किनारे अनियंत्रित निर्माण सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रहे हैं, जिससे आमजन की सुरक्षा खतरे में है।
* नोटिस का दौर: पीडब्ल्यूडी ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर अवैध स्ट्रक्चर चिह्नित करने और तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
* अनुमति होगी अमान्य: यदि किसी पंचायत या निकाय ने हाईवे नियमों के विरुद्ध निर्माण की अनुमति दी भी है, तो उसे अवैध मानकर हटाया जाएगा।
विकास कार्यों में आ रही बाधा
हाईवे किनारे बढ़ते अतिक्रमण के कारण फ्लाईओवर्स, सर्विस रोड और चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि "संपत्ति से ज्यादा लोगों की सुरक्षा (Safety Over Property) महत्वपूर्ण है।" इस आदेश के बाद भीलवाड़ा जिले के हाईवे बेल्ट में निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
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