भीलवाड़ा में 'भोपाल क्लब' को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने कब्जे पर लगाया स्टे, पूर्व के सभी अधिकार बहाल

भीलवाड़ा हलचल (न्यूज डेस्क)। शहर की ऐतिहासिक और विवादित 'भोपाल क्लब' संपत्ति मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बड़ा और निर्णायक आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने क्लब की संपत्ति को अटैच करने और उस पर कब्जा लेने की प्रशासनिक कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक (स्टे) लगा दी है। इस आदेश के बाद क्लब के पूर्व के सभी अधिकार बहाल हो गए हैं।
प्रशासनिक आदेशों पर कोर्ट का 'ब्रेक'
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने 6 मार्च को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं प्रधान सचिव, भोपाल क्लब द्वारा पारित आदेश और 9 मार्च को नगर निगम आयुक्त, भीलवाड़ा द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने के लिए जारी किए गए आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
अस्पताल की पार्किंग बनाने पर लगी रोक
कोर्ट ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि आगामी आदेश तक उक्त विवादित संपत्ति का उपयोग महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल की पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा इस जमीन को अस्पताल के विस्तार और पार्किंग के लिए अधिग्रहित करने की योजना बनाई गई थी, जिस पर अब कानूनी रोक लग गई है।
कानूनी पैरवी और दलीलें
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहन भंसाली और अनुष्का जैन ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई नियमों के विरुद्ध की गई थी। हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब भोपाल क्लब प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है और संपत्ति की स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी।
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