पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 18 लाख 75 हजार रुपये की राशि स्वीकृत

पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 18 लाख 75 हजार रुपये की राशि स्वीकृत
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भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के अंतर्गत आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाशागार में नियुक्त सदस्यगण की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

प्राधिकरण के सचिव अपर सत्र न्यायाधीश विशाल भार्गव ने बताया कि आज की बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत लंबित कुल 39 आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कुल 6 आवेदन पत्रों में प्रतिकर के रूप में कुल 18 लाख 75 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में मुजफ्फर चौधरी, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण संख्या 02, शंकर लाल मारू, पारिवारिक न्यायालय संख्या 01, धमेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, प्रतिभा देवठियां, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), नागेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजेश शर्मा, अध्यक्ष बार संघ, एवं रघुनन्दन सिंह कानावत, राजकीय अभियोजक उपस्थित रहे।

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