भीलवाड़ा में 2 साल पहले भी 2आरोपितों को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा, दंपती व चार बच्चों की नृशंस हत्या का था मामला

भीलवाड़ा बीएचएन। कोटड़ी के भयावह कोयला भट्टीकांड में आज दो मुख्य आरोपितों कालू व कान्हा को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। बता दें कि दंपती व चार बच्चों की हत्या के एक मामले में भीलवाड़ा में दो वर्ष पहले भी 2 कातिलों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तब, एडीजे महिला उत्पीडऩ कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। बता दें कि 27 जुलाई 2015 को 6 जायरीनों के शव मांडल और रायला थाना इलाके में मिले थे। मृतकों में निम्बाहेड़ा निवासी युनूस उर्फ सोनू, इसकी पत्नी चांदतारा उर्फ सोनिया, इनका बेटा अशरफ 10, बेटी गुडिय़ा सात, साजिया उर्फ आशिदा 4 व शकीना 2 शमिल थे। इनको जियारत के बहाने यहां लाकर मार डाला था। इस वारदात को नगर पालिका कर्मचारी कॉलोनी निबांहेडा निवासी शराफत खान पुत्र सलीम खान ने अपने दोस्त मध्यप्रदेश के नीमच जिले के चौधरी मोहल्ला कुकडेश्वर निवासी राजेश पुत्र रतन खटीक के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इन दोनों आरोपितों को अगस्त, 2022 में भीलवाड़ा के एडीजे महिला उत्पीडऩ कोर्ट ने इन हत्याओं का दोषी मानते हुये फांसी की सजा सुनाई थी।

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