शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान“ 2 खाद्य नमूने लिये गये,
भीलवाड़ा, । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एवं जिला कलक्टर श्री नमित मेहता के आदेशानुसार चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीलवाड़ा शहर में प्रतिष्ठानों से 2 खाद्य नमूने लिये गये।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा जांच दल ने मैसर्स बालाजी लस्सी से दही व लस्सी के नमूने लिये गये। निरीक्षण के दौरान मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यरत कार्मिको का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था व पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट/बिल उपलब्ध नहीं कराया गया एवं हाइजीन स्थिति संतोषप्रद नहीं पायी गयी। उक्त कमियो को देखते हुए फर्म को नोटिस जारी कर सुधार करने तक खाद्य कारोबार नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जॉच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नहीं बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फूड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999 या 01482-232643 पर दी जा सकती है।