एनएफएसए सूची में शामिल 20 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी

भीलवाड़ा, । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर राशनकार्ड धारक द्वारा अपना नाम हटवाया जा सकता है। इसके लिए राशन कार्ड धारक खाद्य विभाग के पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन कर सकता है अथवा जिला रसद अधिकारी कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय अथवा उचित मूल्य दुकानदार के पास आवेदनपत्र जमा करवा जा सकता है। जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक है, परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता है अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के पास चौपहिया वाहन है (ट्रैक्टर तथा एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) अपात्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसे 20 अपात्र व्यक्तियों/परिवारों को नोटिस जारी किये गये हैं ताकि वे स्वेच्छा से एनएफएसए योजना के लाभ का त्याग कर सके। चिन्हित अपात्र परिवार भीलवाड़ा शहर, कोटड़ी, जहाजपुर, माण्डलगढ़, बिजौलिया, करेड़ा तहसीलों के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1296 परिवारों के 5465 व्यक्तियों ने गिव-अप अभियान योजना के तहत आवेदन-पत्र जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किये जिनके आधार पर उन्हें एनएफएसए योजना से हटाये गये। एनएफएसए योजना के अपात्र लाभार्थियों से अपील है कि वे स्वेच्छा से योजना के लाभ का परित्याग करे अन्यथा 28 फरवरी 2025 के बाद उनसे 27/- रूपये प्रति किलोग्राम से खाद्यान्न की वसूली की जायेगी।