लेपर्ड मौत मामला:: जमानत अर्जी रद्द, 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा
बिजौलिया (दीपक राठौर) बिजोलिया वन क्षेत्र के अंतर्गत काश्या ग्राम में लेपर्ड की मौत मामले को लेकर तीन आरोपियों की जमानत को कोर्ट ने आज खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
वही लेपर्ड की मौत को लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों व कार्मिकों पर भी कहीं सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं जहां एक और ग्रामीणों ने मादा लेपर्ड को जिंदा वन विभाग के कार्मिकों को सोपा। तो उसकी मौत के आरोपी यह पाँचो ग्रामीण कैसे हो गए। उक्त मामले को लेकर गांव वालों ने भी तीन की गिरफ्तारियां को लेकर विरोध किया।
वन विभाग की ओर से वन्य जीव के साथ क्रूरता को लेकर पांच नामजद आरोपियों में से तीन को हिरासत में लेकर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ओर विभाग दो अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश जुटा।
इन लोगों को किया गिरफ्तार गिरफ्तार - कास्या निवासी मेंबर उम्र 21 वर्ष पुत्र गोमा बंजारा, दीपू उम्र 19 वर्ष पुत्र मोहन हरिजन, भानु राम उम्र 19 पुत्र गोरी लाल बंजारा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
यह है मामला- बिजोलिया वन क्षेत्र के काश्या ग्राम में बीते शुक्रवार को मोक्ष धाम के पास मिले एक मादा लेपर्ड को कुछ लोग बांधकर गाँव में ले आए थे इसके बाद फॉरेस्टर रेंजर को सौंप दिया था वही फॉरेस्टर विभाग के कार्मिक ने मादा लेपर्ड को भीड़ से बिना ट्रेकुलाइज करके अल्टो गाड़ी की डिग्गी में डालकर ला रहे थे इस दौरान रास्ते में मादा लेपर्ड ने फॉरेस्ट रेंजर प्रकाश शर्मा पर डिग्गी से निकलकर हमला कर हाथ को चबा लिया था जैसे तैसे रेंजर द्वारा लेपर्ड को वापस डिग्गी में डालकर मेनाल वन विभाग ऑफिस ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया था।
वही पशु चिकित्सा अधिकारी अश्विनी तांबी ने बताया कि मादा शावक पैंथर की मौत सदमे के चलते हुई हैं पैंथर को सदमा आने का कोई भी कारण हो सकता है हो सकता है मौके पर ग्रामीण को भीड़ को देखकर पैंथर घबरा गई हो या कार में काबू करने के दौरान भी सदमा लग सकता है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हार्ट फेल होने से उसकी मौत हुई है ।