ऋणियों को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना की अवधि बढ़ी, अब 31 मार्च तक उठा सकेंगे लाभ

ऋणियों को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना की अवधि बढ़ी, अब 31 मार्च तक उठा सकेंगे लाभ
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​भीलवाड़ा | राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के उन ऋणियों को एक और सुनहरा अवसर दिया है जो किन्हीं कारणों से अपना बकाया ऋण जमा नहीं करवा पाए थे। सरकार ने 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26' की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दिया है।

​वंचित लाभार्थियों को मिलेगा दूसरा मौका

​सहकारिता विभाग के इस फैसले से जिले के हजारों किसानों और ऋणियों को सीधा फायदा होगा। योजना के तहत:

​ब्याज में छूट: जो लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बकाया ऋण जमा करवाएंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा ब्याज में भारी राहत प्रदान की जा रही है।

​समय सीमा का विस्तार: पहले यह योजना समाप्त होने वाली थी, लेकिन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब इसे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

​अपील: बैंक प्रशासन ने सभी अवधिपार ऋणियों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाएं और समय रहते अपनी देय राशि जमा करवाकर ब्याज माफी का फायदा प्राप्त करें।

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