किसानों के लिए बड़ी राहत: अब 3.20% की जगह मात्र 1% प्रीमियम में मिलेगा फसली ऋण बीमा का लाभ

भीलवाड़ा। प्रदेश के लगभग 30 लाख किसानों के लिए सहकारिता क्षेत्र से बड़ी और राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से फसली ऋण (Crop Loan) लेने वाले किसानों के लिए बीमा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 'सहकार जीवन सुरक्षा योजना' के स्थान पर अब 'रिस्क रिलीफ फंड योजना' (Risk Relief Fund Scheme) लागू कर दी है। इस नई योजना से किसानों पर प्रीमियम का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा।प्रीमियम में भारी कटौती: 1% वार्षिक दर लागूनई योजना के तहत किसानों को अब खरीफ सीजन से अपनी ऋण राशि पर 3.20% के बजाय केवल 1% वार्षिक प्रीमियम देना होगा। यह बदलाव किसानों की बचत में सहायक सिद्ध होगा।100 साल की उम्र तक मिलेगा सुरक्षा कवचरिस्क रिलीफ फंड योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आयु सीमा है। जहां पुरानी योजना में केवल 80 वर्ष तक की आयु के किसानों को कवर मिलता था, वहीं अब 100 साल की उम्र में भी किसान के निधन पर उसके परिवार को लोन बीमा का पूरा लाभ मिलेगा। बैंक ने फसली ऋण लेने वाले प्रत्येक किसान के लिए इस योजना में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।पंजीकरण की प्रक्रिया और समय सीमाअनिवार्य रजिस्ट्रेशन: ऋण लेने वाले हर किसान का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा।प्रीमियम कटौती: किसान को अलग से राशि जमा करने की जरूरत नहीं होगी; बैंक ऋण राशि से ही हर साल प्रीमियम काटकर रजिस्ट्रेशन करेगा।प्रभावी तिथि: भीलवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के सहकारी बैंकों में 1 अप्रैल से इसी नई योजना के तहत पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा।विशेषता पुरानी योजना (सहकार जीवन सुरक्षा) नई योजना (रिस्क रिलीफ फंड)
प्रीमियम दर ऋण राशि का 3.20% ऋण राशि का मात्र 1%
आयु सीमा अधिकतम 80 वर्ष 100 वर्ष तक प्रभावी
दुर्घटना बीमा 299 रुपये में 10 लाख का कवर यथावत/समायोजित
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