कैंपों में रक्तदाताओं को गिफ्ट दिए तो निरस्त होगा Žब्‍लड सेंटर का लाइसेंस

कैंपों में रक्तदाताओं को गिफ्ट दिए तो निरस्त होगा Žब्‍लड सेंटर का लाइसेंस
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Žभीलवाड़ा। ब्‍लड डोनेशन कैंपों में अधिकाधिक यूनिट Žब्‍लड एकत्र करने के लिए गिफ्ट का प्रलोभन देने पर राज्‍य सरकार ने रोक लगा दी है। अब यदि किसी भी ब्‍लड डोनेशन कैंप लगाने वाली संस्था ने ऐसा किया तो संबंधित Žब्‍लड सेंटर का ड्रग लाइसेंस निरस्त या सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये निर्देश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जारी किए हैं।

ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक ने सभी सहायक औषधि नियंत्रण तथा औषधि नियंत्रण अधिकारी तथा Žब्‍लड सेंटर्स को परिपत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि रक्त संग्रहण के लिये अधिकांश ब्‍लड सेन्टर द्वारा आयोजनकर्ताओं के साथ कैंप लगाए जाते हैं। रक्तदाताओं को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिये हेलमेट, क्बल, के्पर, थर्मस, ट्रेक सूट, बैग, घड़ी एवं अन्य इस तरह की सामग्री दिये जाने का प्रचार-प्रसार किया जाता है, जो कि नियम विरुद्ध है। ड्रग कंट्रोलर ने साफ कहा-सभी Žब्‍लड सेन्टर्स यह सुनिश्चित करें कि किसी भी संस्था/आयोजनकर्ताओं के साथ मिलकर गिफ्ट देने का प्रचार-प्रसार नहीं करें। रक्तदाताओं को इस तरह की सामग्री का अथवा प्रलोभन दिया जाकर ब्‍लड कैम्‍पों में रक्त संग्रहण ना करे। ड्रग कंट्रोलर ने चेतावनी दी कि Žब्‍लड कैम्‍प में नियम विरुद्ध ऐसा किया जाना पाया गया तो संबंधित Žब्‍लड सेन्टर के औषधि अनुज्ञापत्र के निलम्‍बन / निरस्त की कार्यवाही की जाएगी।

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