घटिया कैरी बैग के 6 रुपये वसूलने पर डी मार्ट को उपभोक्ता को देने होंगे 5 हजार रुपये

भीलवाड़ा। जिला उपभोक्ता मंच, भीलवाड़ा ने डी-मार्ट को खराब और घटिया क्वालिटी का कैरी बैग देने के मामले में उपभोक्ता अनामिका सुवालका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 5,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। मंच ने माना कि 6 रुपये में बेचा गया कैरी बैग सामान रखने पर तुरंत क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यह साबित हुआ कि बैग उपभोक्ता के उपयोग के योग्य नहीं था।
परिवादी के अधिवक्ता मुकेश सुवालका के अनुसार, अनामिका सुवालका निवासी जवाहर नगर ने डी-मार्ट से सामान खरीदने के बाद एक कैरी बैग लिया था, जिसकी गुणवत्ता बेहद खराब निकली और वह सामान रखते ही फट गया।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर माना कि डी-मार्ट ने राशि वसूलने के बाद भी उपभोक्ता को घटिया कैरी बैग उपलब्ध कराया, जो सेवादोष की श्रेणी में आता है। इसलिए परिवाद को स्वीकार करते हुए डी-मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि वह दो माह के भीतर परिवादी को कुल 5,000 रुपये का भुगतान करे।
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