किशनगढ़ पंचायत सरपंच को बर्खास्त कर आरोपों की जांच की कलेक्टर से लगाई गुहार
भीलवाड़ा बीएचएन। जहाजपुर पंचायत समिति की किशनगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती पिंकी मीणा को बर्खास्त कर उन पर लगे आरोपों की जांच की जिला कलेक्टर से ग्रामीणों ने मांग की है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर के नाम सौंपा गया है।
ग्राम पंचायत किशनगढ़ के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम दिये ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़ की सरपंच श्रीमती पिंकी मीणा के खिलाफ राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत कथित तौर पर दोषी पाये जाने के 4 महीने बाद भी उन्हें निष्काषित नहीं किया गया। 11 जनवरी 2025को तीसरी संतान होने, दो साल तक ग्राम पंचायत से बाहर रहकर संत मीरा महिला टी टी कॉलेज नाथद्वारा से रेगुलर बीएड करने के दौरान उसके ससुर नंदलाल मीणा द्वारा कथिततौर पर फर्जी हस्ताक्षर द्वारा भुगतान की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने सरपंच को बर्खास्त कर उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने व भुगतान रिकवर कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच पिंकी मीणा के खिलाफ राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 38 के तहत आरोप पत्र अग्रिम कार्रवाई के लिए 19 सितंबर 2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीलवाड़ा के पास भेज दिया गया था, लेकिन उन्होंने राजनैतिक दबाव में आकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन पर आरएल मीणा, रामेश्वर, किशना, पप्पू लाल,, कैलाश, मोहन, कालूराम, रामदेव, महावीर, प्रभुलाल, छोटू आदि के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है।