ओलावृष्टि से प्रभावित फसल बीमा का लाभ पाने के लिए 72 घंटे में करें शिकायत: कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 जारी

भीलवाड़ा (बीएचएन)। जिले में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से जिन किसानों की बीमित फसलें खराब हुई हैं, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपदा के 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन फसलों के लिए देय होगा जो काटकर खेत में सुखाने के लिए रखी गई थीं।
यहाँ दर्ज कराएं शिकायत
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन के अनुसार, किसान निम्नलिखित माध्यमों से सूचना दे सकते हैं:
कृषि रक्षक पोर्टल: सीधे भारत सरकार के पोर्टल पर।
हेल्पलाइन नंबर: 14447 पर कॉल करके।
व्हाट्सएप चैटबॉट: मोबाइल नंबर 7065514447 के जरिए।
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप: मोबाइल ऐप के माध्यम से।
लिखित सूचना: अपने संबंधित बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को।
बीमा क्लेम के मुख्य नियम
पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क: फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई फसल यदि चक्रवात, असामयिक वर्षा या ओलावृष्टि से खराब होती है, तो बीमा कवर मिलता है।
सर्वे की प्रक्रिया: सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर सर्वेयर नियुक्त होगा, जो 10 दिन में आकलन पूर्ण करेगा। यह सर्वे किसान और कृषि विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में संयुक्त रूप से होगा।
