चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने किया निरिक्षण 8 खाद्य नमूने लिये
भीलवाड़ा। "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान" के अन्तर्गत गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीलवाड़ा जिले से 8 खाद्य नमूने लिये गये। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाये जा रहे के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा जाँच दल द्वारा मैसर्स होटल माही प्लाजा, गुड़ा खेडा, सहाडा, भीलवाड़ा से मिक्स मिल्क, आटा, मैदा, बेसन, पनीर व रिफाइन्ड सोयाबीन तेल के 6 नमूने लिये गये, मैसर्स- श्री खजूरिया श्याम किराणा स्टोर, सहाड़ा से अवधि पार 3 किलो मीठा हलवा पाया गया जिसको जनहित में नष्ट करवाया गया तथा मीठा हलवा व तिल्ली का तेल के 2 नमूने लिये गये, सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञाा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेंल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी, मनीष कुमार शर्मा उपस्थित रहे। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।