RBI का 'बुलडोजर' अब रिकवरी एजेंटों की बदतमीजी पर:: नए नियम जारी; अब सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही होगी बात, परिवार को परेशान किया तो खैर नहीं

नए नियम जारी; अब सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही होगी बात, परिवार को परेशान किया तो खैर नहीं
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कर्ज न चुका पाने वाले ग्राहकों को धमकाने और प्रताड़ित करने वाले रिकवरी एजेंटों पर अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नकेल कस दी है। गुरुवार को जारी नए और कड़े दिशानिर्देशों के बाद अब बैंक, एनबीएफसी (NBFC), और सहकारी बैंकों के रिकवरी एजेंट किसी भी सूरत में ग्राहकों से बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कर्जदारों को 'अमानवीय दबाव' और 'मानसिक उत्पीड़न' से बचाना है।


वक्त की पाबंदी: न रात को कॉल, न त्योहार पर दखल

​RBI ने रिकवरी प्रक्रिया को मानवीय बनाने के लिए समय सीमा तय कर दी है:

​कॉल का समय: एजेंट अब केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं।

​विशेष अनुरोध: यदि ग्राहक किसी विशेष समय पर कॉल न करने का अनुरोध करता है, तो एजेंट को उसका सम्मान करना होगा।

​शादी या मातम: परिवार में मौत, शादी या त्योहारों जैसे संवेदनशील मौकों पर एजेंटों का कॉल या विजिट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

​एजेंटों के लिए योग्यता और ट्रेनिंग अनिवार्य

​अब कोई भी राह चलता व्यक्ति रिकवरी एजेंट नहीं बन सकेगा। बैंकों को अब सुनिश्चित करना होगा कि:

​एजेंट के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) से 'डेब्ट रिकवरी एजेंट' का सर्टिफिकेट हो।

​बैंक अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रिकवरी एजेंटों की पूरी सूची (नाम और फोन नंबर सहित) प्रदर्शित करेंगे।

​एजेंट की नियुक्ति से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन और पृष्ठभूमि की गहन जांच अनिवार्य होगी।

​शिकायत हुई तो रुक जाएगी रिकवरी

​ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अब 'शिकायत निवारण प्रणाली' को मजबूत किया गया है। यदि कोई ग्राहक रिकवरी एजेंट के व्यवहार या प्रक्रिया के खिलाफ बैंक में शिकायत दर्ज करता है, तो जब तक उस शिकायत का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक बैंक को रिकवरी प्रक्रिया रोकनी होगी।

​क्यों उठाने पड़े ये कदम?

​पिछले कुछ वर्षों में रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी के कारण कई दुखद मामले सामने आए थे। 2023-24 में कई राज्यों से खबरें आईं कि माइक्रोफाइनेंस और निजी बैंकों के एजेंटों के दबाव में आकर किसानों और महिलाओं ने आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाए। एजेंटों द्वारा परिवार को गाली देना, सोशल मीडिया पर बदनाम करना और शारीरिक हिंसा की धमकियां देना आम हो गया था, जिसे रोकने के लिए RBI ने यह सख्त आचार संहिता (Code of Conduct) लागू की है।

​गोपनीयता और पारदर्शिता

​बैंक को किसी भी एजेंट को केस सौंपने से पहले ग्राहक को लिखित नोटिस, एसएमएस या ईमेल के जरिए सूचित करना होगा। साथ ही, ग्राहक की निजी जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखना होगा।

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