वाहन स्वामियों के लिए जरूरी खबर:: 15 मार्च तक जमा कराएं मालवाहक कर, लापरवाही पर कटेगी फिटनेस और आरसी

भीलवाड़ा। परिवहन विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मालवाहक वाहनों पर देय वार्षिक कर (टैक्स) जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। समय पर कर भुगतान न करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ अब विभाग सख्त रुख अख्तियार करने जा रहा है।
नवाचार: मोबाइल पर मिल रहे कॉल और एसएमएस अलर्ट
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष नवाचार किया है। जिन मालिकों ने अब तक टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें विभाग द्वारा कॉल और एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य वाहन स्वामियों को भारी ब्याज, आर्थिक दंड और वाहन जब्ती जैसी कानूनी कार्रवाई से बचाना है।
24 घंटे तैनात, राउंड द क्लॉक होगी चेकिंग
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर चोरी रोकने और नियमों की पालना के लिए विशेष उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वायड) तैनात किए गए हैं। ये दस्ते 24 घंटे सड़कों पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं। ये टीमें न केवल वाहनों की सघन चेकिंग कर रही हैं, बल्कि चालकों को समय पर टैक्स जमा कराने के प्रति जागरूक भी कर रही हैं।
ई-रवन्ना चालान पर बड़ी कार्रवाई: सस्पेंड होंगे रजिस्ट्रेशन और फिटनेस
विभाग ने ई-रवन्ना चालानों के लंबित मामलों पर भी कड़ा प्रहार किया है। जिन वाहन स्वामियों ने नोटिस मिलने के बावजूद अपने ई-रवन्ना चालानों का निस्तारण नहीं किया है, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) और फिटनेस को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने अपील की है कि वाहन स्वामी तुरंत जुर्माना जमा करवाकर विभागीय कार्रवाई और तकनीकी कठिनाइयों से बचें।
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