31 दिसंबर तक कृषक अतिरिक्त भार वृद्धि के लिए कर सकेंगे आवेदन
भीलवाडा/अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की है। यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के जनसम्पर्क अधिकारी सतीश सोनी ने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाये तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र 60 रूपए प्रति एचपी की दर से धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जायेगा।
जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि जो पात्र कृषि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो इस योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर उनसे कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि दो वर्ष पूर्व तक कटे हुये कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुडवाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जाएगी तथा योजना की समाप्ति ( 31 दिसंबर 2024) के पश्चात् भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।