बिजौलिया नगरपालिका ईओ पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

बिजौलिया नगरपालिका ईओ पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
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भीलवाड़ा। बिजौलिया नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी पंकज कुमार मंगल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईओ पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को लेकर हुई कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता के लिए अभद्र भाषा और जातिगत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार बिजौलिया कलां केसरगंज निवासी महेश पुत्र परशुराम धोबी ने नगरपालिका ईओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 नवंबर को कलेक्टर के आदेश पर बिजौलिया कलां क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और दुकानों के अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में 8 नवंबर को बिजौलिया तहसीलदार ललितकुमार डिडवानिया, पटवारी और गिरदावर मौके पर उमाजी का खेड़ा मुख्य सड़क पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान नपा ईओ पंकज मंगल ने अधिवक्ता महेश धोबी और उनके साथी अधिवक्ता अनिलकुमार के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जातिसूचक शब्द कहे जाने का आरोप है।

पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीएसपी मांडलगढ़ बाबू लाल विश्नोई करेंगे।



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