जिले में फूड लाइसेंस शिविर 6 जनवरी को

जिले में फूड लाइसेंस शिविर 6 जनवरी को
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भीलवाड़ा । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान टी शुभमंगला के निर्देशानुसार राज्य सरकार के ‘‘शुद्व आहार मिलावट पर वार अभियान’’ के अन्तर्गत जिले में खाद्य व्यापार से जुड़े लोगों के लिए फूड लाइसेंस के बनाने के लिए जिला स्तर से लेकर उपखण्ड/तहसील एवं कस्बे स्तर तक 6 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।

अभियान अवधि के दौरान जिले के व्यापारियों के लिए सीएमएचओ कार्यालय, भीलवाडा में प्रतिदिन कार्यालय समय पर खाद्य लाईसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। शिविर के दौरान किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों फास्ट फूड, चाट, पकोड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के द्वारा आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और उन्हें हाथों हाथ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 रामकेश गुर्जर ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों के फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए 6 जनवरी से आयोजन किया जा रहा है। खाद्य लाईसेन्स हेतु रजिस्ट्रेशन अभियान से पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से कैम्प आयोजित होन वाले क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों से सम्पर्क कर अपना लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिला कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं।

जिले में खाद्य लाईसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आगामी दिनों में उपखंड एवं कस्बों में खाद्य लाईसेन्स हेतु रजिस्ट्रेशन के कैंप का आयोजन किया जाएगा।

इन खाद्य कारोबारियों के लिये लाइसेंस जरूरी-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यापारियों को खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं दूध उत्पादक थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी मण्डी/अनाज मण्डी, मांस-अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी शिविर में या विभाग की ऑनलाईन वेबसाईट विबवेण्िेंपण्हवअजण्पद पर जाकर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए स्वयं, कियोस्क अथवा इमित्र के द्वारा आवेदन कर सकते है ।

इन दस्तावेज की होगी आवश्यकता-

उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी होगी। जिनका टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन की कॉपी साथ हीं निर्माण इकाई के लिए पानी की रिपोर्ट, ब्लू प्रिन्ट, निर्धारित प्रारूप में स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होगे।

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