राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बैठक आयोजित

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बैठक आयोजित
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भीलवाडा, । राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई जिसकी थीम ‘ ^^Efficient And Speedy Disposal Through Digital Justice” रखी गई।

बैठक में जिला रसद अधिकारी ने नवीन कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विस्तृत जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण पर प्रकाश डाला और बताया कि आज ही के दिन भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जिस कारण 24 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

प्रहलाद राय व्यास ने नवीन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसकी संरचना को मजबूत करने पर बल दिया और नवीन अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने हेतु ई-मेल एड्रेस को प्रचारित करने की मांग की ताकि पीडित व्यक्ति इसके माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सके। अदालतों में घर से मुकदमें दर्ज कराने एवं कन्ज्यूमर कोर्ट में ऑनलाईन केस दर्ज कराने का सुझाव दिया। उपभोक्ता सुलह केन्द्र, ई-कॉमर्स के बारे में जागरूकता तथा पब्लिक शिकायत सेल स्थापित करने का सुझाव दिया गया।

राजेन्द्र कुमार कचौलिया ने उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री राजेश पाटनी ने खाद्य वस्तुओं के निरन्तर सैम्पलिंग की मांग की ताकि उपभोक्ताओं को स्वस्थ्य एवं स्वच्छ आहार मिल सके।

उम्मेद सिंह राठौड़ ने उपभोक्ता हित के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों पर हेल्पलाईन नम्बर के स्टीकर लगाने का सुझाव दिया।

बैठक में भाग लेने वाले उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता से जुडे सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की मांग की।

बैठक में प्रवर्तन निरीक्षक ब्रिजेश सेठी,, मीनाक्षी मीणा, श्रीमती मंजू पोखरना, श्रीमती आशा रामावत, एडवोकेट अशोक जैन, अरविन्द कुमार पोखरना, अशोक सोडानी, सुनील राठी एवं राजेश पाटनी सहित ऑयल कम्पनीज प्रतिनिधि, विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रभारी, शिक्षाविद, चिकित्सक, किसान, लेखक, कलाकार आदि उपस्थित हुए।

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