अंकित मूल्य से अधिक राशि लेने पर कृषि विभाग ने खाद लाईसेंस किया निलम्बित

अंकित मूल्य से अधिक राशि लेने पर कृषि विभाग ने खाद लाईसेंस किया निलम्बित
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भीलवाड़ा, । कृषि आयुक्तालय के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्राप्त शिकायत अन्तर्गत खाद की अधिक कीमत लेने संबंधित शिकायत होने पर जांच उपरान्त प्रोपराईटर पुष्पेन्द्र कुमार झंवर पुत्र दौलतराम झंवर, मैसर्स झंवर कृषि सेवा केन्द्र, बस स्टेण्ड के पास, शाहपुरा द्वारा एन०पी०के० (भारत ब्राण्ड) 20:20:0:13 का बैग कृषक से 1400 रूपये के स्थान पर 1500 रूपये लेने के कारण, अधिक मूल्य लेने से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 3 (3) का उल्लघंन किया गया।

जिसके कारण मैसेज से जवाब कृषि सेवा केंद्र का लाईसेंस अनुज्ञापत्र 15 दिवस के लिए निलम्बन किया गया है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने इस संबंध में जिले के समस्त कृषि आदान विक्रेताओं से अपील की है कि आप स्वयं के क्षेत्र में आदान यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशी की निर्धारित राशि से अधिक नही ली जावे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है साथ ही उक्त आदानों का बिल भी संबंधित कृषक को दिया जावे।

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