बिजयनगर-रेप-ब्लैकमेल कांड में फरार कैफे संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज

बिजयनगर-रेप-ब्लैकमेल कांड में फरार कैफे संचालक की  अग्रिम जमानत  अर्जी ख़ारिज
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गुलाबपुरा चर्चित बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड मामले में पॉक्सो कोर्ट 1 ने बुधवार को आरोपी कैफे संचालक की अग्रिम जमानत को खारिज कर दी । पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है। बिजयनगर थाना पुलिस मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार चुकी है। इनमें से 11 आरोपी जेल में हैं और 5 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं।

पॉक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि बिजयनगर थाने में 61/ 25 मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें नाबालिग छात्राओं से रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप था। मुकदमे में कैफे संचालक दीपक चौधरी अभी भी फरार चल रहा है।्र सोमवार को फरार आरोपी दीपक चौधरी की ओर से कोर्ट में जमानत पत्र पेश किया था। बुधवार को मामले में न्यायालय की ओर से सुनवाई की गई।

बिजयनगर-रेप-ब्लैकमेल कांड में फरार कैफे संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिजबिजयनगर-रेप-ब्लैकमेल कांड में फरार कैफे संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज

परिहार ने बताया कि न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए कैफे संचालक दीपक चौधरी की जमानत को खारिज कर दिया है। परिहार ने बताया कि न्यायालय ने टिप्पणी की कि मामला गंभीर प्रकृति का है। जिसमें आरोपियों के द्वारा नाबालिग छात्राओं का धर्म परिवर्तन और उनके साथ रेप किया गया था। आरोपी कैफे संचालक ने 200 रुपए में आरोपियों को कैफे में जगह उपलब्ध करवाई थी। इसलिए आरोपी के जमानत पत्र को खारिज किया जाता है।

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