पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत 2.25 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत 2.25 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
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भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के अंतर्गत आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर स्थित अवकाशागार में नियुक्त सदस्यगण की बैठक आयोजित की गई।

प्राधिकरण के सचिव एवं अपर सेशन न्यायाधीश विशाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के अंतर्गत लंबित कुल 23 आवेदनों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। इसमें से 02 मामलों में कुल 2 लाख 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।

इस बैठक में न्यायाधीश मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण संख्या-02 मुज़्ज़फर चौधरी, पारिवारिक न्यायालय संख्या-01 के न्यायाधीश शंकर लाल मारू, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागेन्द्र सिंह, बार संघ अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं राजकीय अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं सहायता पहुंचाने हेतु योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।

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