वाहन चालकों को तगड़ा झटका: चालान को कोर्ट में चुनौती देने से पहले भरना होगा 50% जुर्माना; आज से नियम लागू

भीलवाड़ा हलचल । यातायात नियमों का उल्लंघन कर चालान कटने के बाद कोर्ट की शरण लेने वाले वाहन चालकों पर सरकार ने सख्त चाबुक चलाया है। अब कोई भी वाहन चालक सीधे न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकेगा। सरकार के नए फरमान के मुताबिक, चालान के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने से पहले कुल जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी अनिवार्य कर दी गई है। बिना यह आधी राशि जमा किए कोर्ट में सुनवाई का अवसर ही नहीं मिलेगा। यह कड़ा नियम नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से भीलवाड़ा सहित पूरे देश में सख्ती से लागू होने जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी व्यक्ति को चालान की राशि अधिक लगती है या वह पुलिस की कार्रवाई को गलत मानता है, तो उसे पहले अपनी जेब ढीली कर आधा जुर्माना जमा कराना ही होगा। इसके बाद ही न्यायालय उसकी दलील सुनेगा। दरअसल, बड़ी संख्या में लोग जुर्माना भरने से बचने और मामले को लटकाने के लिए सीधे कोर्ट चले जाते थे। इससे न्यायालयों पर मुकदमों का अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था और मामलों का निस्तारण भी लंबित रहता था। इस स्थिति से निपटने और चालान वसूली में तेजी लाने के लिए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने इस नए नियम को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्त नियम के लागू होने से भीलवाड़ा की सड़कों पर वाहन चालकों में यातायात नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अब केवल गंभीर व वास्तविक मामलों में ही लोग अदालत का रुख करने की हिम्मत जुटा पाएंगे।
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