जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव: 12% और 28% स्लैब होंगे खत्म, आम आदमी को मिलेगी राहत

भीलवाड़ा (प्रहलाद तेली)। जीएसटी परिषद की बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने बड़ा फैसला लेते हुए 5% और 18% के जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत मौजूदा 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दिया जाएगा। इस बदलाव का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इससे कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
कर व्यवस्था में सरलता का प्रयास
वर्तमान में जीएसटी के चार प्रमुख स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। इनके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं टैक्स से मुक्त भी हैं। GoM की इस सिफारिश का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर सरकार कर ढांचे को स्थिर और समझने में आसान बनाना चाहती है।
उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद
नई व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। 12% स्लैब में आने वाली वस्तुएं अब 5% पर और 28% स्लैब वाली वस्तुएं 18% की श्रेणी में आ सकती हैं। इससे फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल उपकरण और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। कम जीएसटी दर से न केवल कीमतों में कमी आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब पर भी भार घटेगा।
राजस्व पर असर, लेकिन उम्मीदें भी
हालांकि इस फैसले से सरकार के राजस्व पर अल्पकालिक दबाव पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर अनुपालन में सुधार होगा। कर दरें कम होने से लोग अधिक पारदर्शी ढंग से खरीदारी करेंगे, जिससे ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा।
अंतिम निर्णय अभी बाकी
फिलहाल यह केवल GoM की सिफारिश है। अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की अगली बैठक में लिया जाएगा। इस निर्णय को लागू करने से पहले सभी राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। यदि यह बदलाव अमल में आता है, तो यह भारतीय कर प्रणाली के इतिहास में एक बड़ा और दूरगामी प्रभाव डालने वाला कदम साबित हो सकता है।
