उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव! सब्सिडी चाहिए तो 7वीं रिफिलिंग के बाद E-KYC अनिवार्य

उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव! सब्सिडी चाहिए तो 7वीं रिफिलिंग के बाद E-KYC अनिवार्य
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**नई दिल्ली:** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाखों लाभार्थियों के लिए रसोई गैस सब्सिडी और रिफिलिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए **ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य** कर दिया है।

7वीं रिफिलिंग के बाद नियम लागू

नई व्यवस्था के तहत, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब **7वीं रिफिलिंग** तक बिना ई-केवाईसी के सिलेंडर ले सकेंगे, लेकिन उन्हें **8वां या 9वां गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।**

* **परिणाम:** यदि उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो **उनके बैंक खाते में सब्सिडी जमा नहीं की जाएगी।** यह नियम वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

सब्सिडी और रिफिलिंग की सीमा

सब्सिडी की राशिउज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को एक वर्ष में **9 सिलेंडरों पर ₹304** की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सब्सिडी की सीमा: उपभोक्ता एक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) में अधिकतम **12 सिलेंडर** की रिफिलिंग करा सकते हैं, लेकिन सरकारी सब्सिडी केवल **9 सिलेंडरोंतक ही मिलेगी।

* **वार्षिक प्रक्रिया:** **हर वर्ष 7वें सिलेंडर** के बाद ई-केवाईसी कराना आवश्यक होगा।

क्यों अनिवार्य हुआ E-KYC?

यह प्रावधान विशेष रूप से **फर्जीवाड़े को रोकने** और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केवल वास्तविक लाभार्थी ही योजना के लाभ प्राप्त कर सकें। इस कदम से योजना की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।

लाभार्थियों से अपील:** सभी उज्ज्वला कनेक्शन धारकों से अनुरोध है कि वे अपने 7वें सिलेंडर की रिफिलिंग से पहले ही अपने गैस वितरक से संपर्क कर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें ताकि उनकी सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रह सके।


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