परिवहन विभाग का बड़ा फैसला: अब मोबाइल पर ही मिलेगी चालान की जानकारी, मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन स्वामियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 167 (1) एवं (2) के तहत कटने वाले चालानों की सूचना सीधे वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप या ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।
इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने वाहन पंजीयन से जुड़ी सभी सेवाओं में अपडेटेड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। अब नए पंजीयन, आरसी नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण (ट्रांसफर) और पता परिवर्तन जैसी सेवाओं के दौरान पोर्टल पर सही संपर्क विवरण देना होगा।
### **समय पर मिलेगी सूचना, बिचौलियों का खेल खत्म**
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी **अनिल पंड्या** ने बताया कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामी तक प्रवर्तन कार्रवाई या अन्य विभागीय सेवाओं की जानकारी बिना किसी देरी के पहुंचाना है। यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल अपडेट नहीं होगा, तो सूचना प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई की जिम्मेदारी स्वयं वाहन स्वामी की होगी।
डिजिटल निगरानी के फायदे
* **तुरंत अलर्ट:** ई-चालान बनते ही मोबाइल पर मैसेज आएगा।
* **पारदर्शिता:** बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त होगी।
* **सरल प्रक्रिया:** चालान भुगतान और रिकॉर्ड अपडेट करना आसान होगा।
* **फर्जीवाड़े पर लगाम:** गलत पते और अधूरी जानकारी की समस्या दूर होगी।
विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबर की जांच कर लें और आवश्यकतानुसार उसे अपडेट करवा लें ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
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