हाईवे किनारे भूखण्ड खरीदना पड़ सकता है भारी: राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन ने बढ़ाई चिंता, 75 मीटर का दायरा प्रतिबंधित


भीलवाड़ा। यदि आप भीलवाड़ा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या एमडीआर के किनारे जमीन या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। राजस्थान सरकार ने सड़कों के किनारे निर्माण को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों की अनदेखी कर खरीदा गया प्लॉट न केवल आपके निवेश को डुबो सकता है, बल्कि उस पर निर्माण की अनुमति मिलना भी नामुमकिन होगा।

भीलवाड़ा से जुड़ने वाले हाईवे पर बढ़ेगा असर

भीलवाड़ा से उदयपुर, कोटा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ के लिए प्रमुख हाईवे गुजरते हैं। इन मार्गों पर पहले से ही सैकड़ों होटल, ढाबे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। नई गाइडलाइन के सख्ती से लागू होने पर कई पुराने और नए निवेशकों की पूंजी फंसने की पूरी आशंका है।

75 मीटर का 'नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन'

नई व्यवस्था के अनुसार, नेशनल और स्टेट हाईवे की सेंटर लाइन से दोनों ओर 75-75 मीटर (करीब 246 फीट) तक किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

ग्रामीण सड़कें: ग्रामीण मार्गों पर भी सेंटर लाइन से 15.5 मीटर (करीब 50 फीट) तक निर्माण वर्जित रहेगा।

ग्रीन बफर जोन: हाईवे किनारे घोषित ग्रीन बफर जोन में निजी निर्माण पर पूर्ण रोक रहेगी।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मास्टर प्लान की जांच: जमीन खरीदने से पहले मास्टर प्लान जरूर देखें कि वह क्षेत्र आवासीय है या व्यावसायिक।

राजस्व रिकॉर्ड: जमीन का रिकॉर्ड, नक्शा और कानूनी स्थिति की गहन जांच करें।

अतिक्रमण और विवाद: सुनिश्चित करें कि भूमि किसी विवाद या भविष्य के सड़क चौड़ाईकरण प्रोजेक्ट के दायरे में तो नहीं आ रही।

सरकार का उद्देश्य: सुरक्षा और सुगम यातायात

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और भविष्य में सड़कों के विस्तार के लिए भूमि को सुरक्षित रखना है। नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण को अवैध मानकर ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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