घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरूद्ध 17 सितंबर से चलेगा अभियान
भीलवाडा। जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग से हो रही दुर्घटनाओं तथा वाहनों में अवैध रिफिलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने हेतु कार्यवाही किये जाने के विभागीय निर्देशों के क्रम में समय समय पर वाहनों में अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान चलाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ई.सी. एक्ट) की धारा 3 के तहत एलपीजी (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत कार्यवाही की जाती है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.02.2000 के तहत एलपीजी आदेश के नियम 13 के तहत जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक, राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी जो तहसीलदार की रैंक से नीचे के न हो और पुलिस विभाग के ऐसे समस्त अधिकारी जो पुलिस उप-अधीक्षक की रैंक के नीचे के न हो को उनके क्षेत्राधिकार में जांच, तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान की गई है तथा सरकारी तेल कंपनियों के सभी बिक्री अधिकारियों को भी सशक्त किया गया है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। चूंकि घरेलू गैस सिलेंडर व व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में काफी अंतर होने के कारण कुछ अनैतिक व्यक्तियों द्वारा निजी लाभ के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दुरुपयोग किया जाता है जबकि किसी भी व्यक्ति द्वारा एलपीजी की फिलिंग या रिफिलिंग विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना गैस सिलेंडर नियम 2016 के नियम 43 का उल्लंघन है तथा एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 9बी के तहत कारावास व जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।
जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि इस संबंध में माह सितम्बर 2024 में अवैध रूप से छोटे गैस सिलेण्डरों में एलपीजी भरकर बेचने वाले दुकानदारों, ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों के एलपीजी ईंधन टैंक में एलपीजी रिफिलिंग करने वाले व्यक्तियों, एलपीजी सिलेण्डरों का बिना अधिकृत दस्तावेजों के अवैध भण्डारण करने वाले व्यापारियों, परिवहन ट्रक टैंकरों से एलपीजी चोरी करने वाले व्यक्तियों, होटल/रेस्टोरेन्ट/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किये जा रहे घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के भंडारण, घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा. वर्ग) से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों (19 किग्रा. वर्ग) में गैस भर कर बेचना और गैर प्रमाणित (नॉन बीआईएस) एलपीजी सिलेण्डर/रेगुलेटर का विक्रय करने वालों के विरुद्ध जिले में 17 सितम्बर 2024 से 27 सितंबर 2024 तक जांच दल कर गठन किया जाकर घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरुद्ध अभियान संचालित किया जायेगा।