अधिक वसूल करने पर संदीप हुण्डई भीलवाडा के विरूद्ध हर्जाने के आदेश जारी
भीलवाडा। संदीप हुण्डई ए यूनिट ऑफ संदीप मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड व हुण्डई मोटर्स इण्डिया सेल्स एण्ड मार्केटिंग के विरूद्ध न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग परिवादी से अधिक वसूल की गई राशि एवं मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए है। जानकारी के अनुसार आयोग अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत व सदस्य राजेन्द्र जैन ने चन्द्र प्रकाश सोनी ने परिवादी अधिवक्ता गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, आशुतोष शर्मा के जरिये प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई करते हुए विपक्षी संदीप हुण्डई ए यूनिट ऑफ संदीप मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड लिलेण्ड चौराया भीलवाडा व हुण्डई मोटर्स इण्डिया सेल्स एण्ड मार्केटिंग के विरूद्ध परिवाद कर सुनवाई करते हुये विपक्षी को यह आदेश की परिवाद विपक्षी संदीप हुण्डई के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर विपक्षी संदीप हुण्डई द्वारा परिवादी से अधिक वसूल की गई राशि एवं मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप कुल राशि 25,000/- रूपये तथा अधिवक्ता शुल्क एवं परिवाद व्यय की राशि 5,000/- रूपये, कुल राशि 30,000/- रूपये विपक्षी संदीप हुण्डई परिवादी को दो माह में अदा करें।
विपक्षी संदीप हुण्डई द्वारा उक्त राशि दो माह में परिवादी को अदा नही की जाती है तो उक्त सम्पूर्ण राशि 30,000/- रूपये पर इस आदेश की दिनांक से ताअदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी परिवादी विपक्षी संख्या 1 से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। न्यायालय ने विपक्षी को अनुचित व्यापार पृथा का दोषी मानते हुए आदेश पारित किया।
परिवादी ने आरोप लगाया था कि विपक्षी संदीप हुण्डई ने वाहन का मूल्य कोटेशन में दर्शाये गये मूल्य से 4,675/- रूपये अधिक प्राप्त कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है मुझे काफी नुकसान उठाना पडा और विपक्षी संदीप हुण्डई को शिकायत करने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नही हुई इसलिये परिवादी ने अधिवक्ता गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, आशुतोष शर्मा के जरिये परिवाद पेश किया गया था जिस पर आयोग ने विपक्षी संदीप हुण्डई की विरूद्ध हर्जाना के आदेश फरमाये गये थे।