चारागाह में जिंदल के खनन पर विवाद, कंपनी का स्पष्टीकरण

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में चारागाह भूमि पर जिंदल के अवैध खनन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में तहसीलदार के तबादले और एसडीएम के एपीओ होने के बाद, जिंदल सॉ लिमिटेड ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी का कहना है कि उसे राज्य सरकार द्वारा आयरन ओर के खनन कार्य के लिए खनन पट्टा संख्या 631/05 जारी किया गया है और वह अपने लीजशुदा क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रही है। कंपनी ने कुनींदा द्वारा की गई शिकायत को मिथ्या और आधारहीन बताया है, जिसमें वास्तविक तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया है।

जिन्दल साॅ लिमिटेड के हैड लायजन डाॅ. एस.बी. सिन्हा ने बताया क‍ि राजस्व ग्राम सुरास की आराजी संख्या 2096 रकबा 172 बीघा 07 बिस्वा (43.5931 हेक्टेयर) किस्म चारागाह में खनन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से रकबा 153 बीघा 10 बिस्वा (38.8240 हेक्टेयर) में खनन स्वीकृति जारी हुई है। इस क्षेत्र को नया आराजी नं. 2096/1 रेखांकित किया गया है और यह राजस्व रिकॉर्ड में कंपनी के नाम दर्ज है।

कंपनी ने यह भी कहा कि आराजी संख्या 2096 का शेष रकबा, जो खनन क्षेत्र की सीमा से बाहर आता है, राजस्व रिकॉर्ड में रेखांकित है। कंपनी के अनुसार, पटवार नक्शे के अनुरूप कंप्यूटर में ऑनलाइन दर्ज करते समय, उक्त दोनों खसरे पटवार नक्शे के अनुरूप दर्ज/दर्शित नहीं किए गए हैं

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