जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा द्वारा “न्याय आपके द्वार” विशेष अभियान का शुभारंभ

भीलवाड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) भीलवाड़ा माननीय अभय जैन तथा सचिव विशाल भार्गव द्वारा “न्याय आपके द्वार” विषयक जन-जागरूकता पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। यह 3 माह का विशेष “रालसा नवाचार अभियान” 9 नवम्बर 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है।
स्थायी लोक अदालत: आमजन का आसान एवं त्वरित न्याय मंच
विमोचन कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने बताया कि राजस्थान में संचालित स्थायी लोक अदालतें लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यहां लंबे मुकदमे, विस्तृत साक्ष्य या तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। पक्षकारों में आपसी सुलह के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता है। विपक्षी की अनुपस्थिति में भी स्थायी लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे सकती है। निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है और इस पर अपील का प्रावधान नहीं है। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है तथा वकील की अनिवार्यता नहीं रहती। क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान उपलब्ध है।
किन शिकायतों का समाधान होता है?
स्थायी लोक अदालतें जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास व नगर निकाय, बैंकिंग व बीमा, शैक्षिक सेवाएं तथा एलपीजी, कचरा प्रबंधन और नगरीय स्वच्छता जैसी अन्य लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का निस्तारण करती हैं।
रालसा का संदेश: “समस्या आपकी, दायित्व हमारा
विशेष अभियान अवधि में रालसा ने कानूनी सेवाओं की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल व सुलभ बनाया है। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा एडवोकेट ने आमजन से इस अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की समस्याओं—बिजली, पानी, बैंकिंग, आवास, परिवहन आदि—के त्वरित समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतें अत्यंत उपयोगी मंच हैं। जिला अभिभाषक संस्था जनहित में हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है।
बाल वाहिनी सुरक्षा पर विशेष संदेश
सचिव विशाल भार्गव ने स्कूलों की बाल वाहिनी में सुरक्षा सुनिश्चित कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं को लेकर जागरूकता तथा जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में निरंतर कार्यरत रहेगा।
एसबीआई की विशेष लोक अदालत आयोजित
कार्यक्रम के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई।
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन, सचिव विशाल भार्गव, स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीशगण, जिला न्यायालय के न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्य, न्यायिक कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अशोक जैन द्वारा किया गया।
