बिजौलियाँ को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मॉडल टाउन बनाने की दिशा में बड़ा कदम, परकोटा हेरिटेज वॉक वे का काम तेज

बिजौलियाँ दीपक राठौर
राज्य सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मॉडल टाउन की योजना के तहत बिजौलियाँ को प्रदेश के सात चयनित शहरों में शामिल किया गया है। इस घोषणा के साथ ही नगर पालिका और प्रशासन ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए गतिविधियां तेज कर दी हैं।
इसी क्रम में ऐतिहासिक बिजौलियाँ परकोटा अब नए रूप में सामने आ रहा है। विधायक द्वारा परकोटे को हेरिटेज वॉक वे के रूप में विकसित करने का जो सपना दिखाया गया था, वह धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। लगभग 1251 मीटर लंबे, औसतन 5 मीटर चौड़े और करीब 8 मीटर ऊंचे परकोटे के बड़े हिस्से से अनावश्यक पेड़ हटाए जा चुके हैं। परकोटे का लगभग आधा भाग अब साफ दिखाई देने लगा है। बड़े दरवाजे पर की गई चित्रकारी में बिजौलियाँ का ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप झलक रहा है।
14 दिसंबर से परकोटे पर लगातार कटाई छंटाई, सफाई और श्रमदान का कार्य जारी है। कार्य की शुरुआत से ही आमजन में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग विधायक खंडेलवाल तथा प्रशासक अजीत सिंह राठौड़ की दूरदर्शिता की सराहना कर रहे हैं।
नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने बताया कि परकोटे की सुरक्षा, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम निरंतर जारी रहेगा। न्यूनतम व्यय में आमजन के अधिकतम सहयोग से इस धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन सके।
उपखण्ड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ ने 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे परकोटा दीवार की सफाई, संरक्षण और श्रमदान में आमजन से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह शहर के सपनों को हकीकत में बदलने की सामूहिक यात्रा है।
वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मॉडल टाउन योजना के तहत नगर पालिका बिजौलियाँ में मुख्य बाजार में पॉलिथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जब्ती और समझाइश अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों, व्यापारियों और ठेले वालों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। जिन्होंने प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दिया है, उन्हें नगर पालिका की ओर से धन्यवाद भी दिया गया।
अधिशाषी अधिकारी पंकज कुमार मंगल ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि राजस्थान में पॉलिथिन पर पहले से ही 21 जुलाई 2010 से प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंधित वस्तुओं में पॉलिथिन थैलियां, प्लास्टिक के झंडे, गिलास, प्लेट, चम्मच, कटोरी, स्ट्रॉ, चाकू और कांटे शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इसके बावजूद कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना, दुकान सीज करने की कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजौलियाँ को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मॉडल टाउन बनाने के लिए नगर पालिका पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए जनसहयोग को सबसे अहम माना जा रहा है।
