दोपहर बाद और छुट्टी के दिन नहीं काट सकते बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम फील्ड इंजीनियर उड़ा रहे हे नियमो की धज्जिया

डिस्कॉम बिजली बिल बकाया होने पर भी किसी भी दिन दोपहर 1:30 के बाद, रविवार, सार्वजनिक अवकाश और 1 हजार रुपए से कम बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन नहीं काटा जा सकता।,प्रबंधन ने टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी-2021 में बिजली का बिल बकाया होने पर उपभोक्ता का नियम-2021 के क्लॉज 11.2 के अनुसार कनेक्शन काटने के मामले में कई सहूलियत दे रखी हैं। फील्ड इंजीनियरों ने इसको मर्जी वाला नियम बना दिया है।
कनेक्शन काटने के नियम को लेकर शहर के बिजली कार्यालयों में बात की तो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी-2021 की अलग ही तस्वीर सामने आई। पता चला कि बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं की सूची सहायक अभियंता स्तर पर तैयार होती है। इंजीनियर दोपहर तक कार्यालय में काम पूरा करते हैं और इसके बाद टीम कनेक्शन काटने रवाना होती है।
नोटिस देना होगा
नियम-2021 में यह भी प्रावधान है कि अगर बकाया बिल एक हजार रुपए से कम है तो उस स्थिति में उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। कनेक्शन काटने से पहले उसे 15 दिन का नोटिस देना होगा। बिजली कनेक्शन काटे जाने की स्थिति में उपभोक्ता विद्युत लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं और राहत ले सकते हैं।
अंधेरे में रहने की मजबूरी
डिस्कॉम के सीनियर इंजीनियरों के अनुसार दोपहर डेढ़ बजे बाद किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। क्योंकि बिजली कार्यालय में दो बजे बाद कैश काउंटर बंद हो जाता है। ऐसे में उपभोक्ता अगले दिन बिजली कार्यालय खुलने तक अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाता है।
दोपहर बाद और छुट्टी के दिन को नहीं काट सकते बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम फील्ड इंजीनियर उड़ा रहे हे नियमो की धज्जिया
