शुद्ध आहार-मिलावट पर वार: अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने लिए 10 खाद्य नमूने

अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने लिए 10 खाद्य नमूने

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने लिए 10 खाद्य नमूने

भीलवाड़ा, 1 । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर श्री नमित मेहता के आदेशानुसार चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान“ के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीलवाड़ा शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 10 खाद्य नमूने लिये गये। खाद्य सुरक्षा जाँच दल ने मैसर्स देव रेस्टोरेन्ट, आर.के. कॉलोनी से दही का नमूना लिया, मैसर्स एमटीएम हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, से मोमोज का नमूना लिया गया, मैसर्स चलता फिरता रेस्टोरेन्ट, नगौरी गार्डन, से पनीर व लाल मिर्च पाउडर के नमूने लिये गये, मैसर्स सालासर स्वीट्स एण्ड बेकर्स, चावण्डिया चौराहा, जहाजपुर, शाहपुरा से मलाई बर्फी का नमूना लिया गया. मैसर्स होटल रिलेक्स, शाहपुरा रोड़, जहाजपुर, शाहपुरा से पनीर, मैदा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर व गेहूँ का आटा के नमूने लिये गये। सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले में अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नहीं बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है. तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।

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