हाइवे किनारे निर्माण पर सरकार की बड़ी सख्ती: सेंटर लाइन से 75-75 मीटर तक पाबंदी, निवेशकों की पूंजी फंसने की आशंका

हाइवे किनारे निर्माण पर सरकार की बड़ी सख्ती: सेंटर लाइन से 75-75 मीटर तक पाबंदी, निवेशकों की पूंजी फंसने की आशंका
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सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और भविष्य के विकास कार्यों को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कड़ा कदम उठाया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब नेशनल और स्टेट हाइवे की सेंटर लाइन से दोनों ओर 75-75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार के इस फैसले से हाइवे किनारे जमीन खरीदकर बैठे निवेशकों और प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है।

प्लॉट खरीदने वालों को लग सकता है झटका

विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों की अनदेखी कर हाइवे के ठीक बगल में खरीदे गए प्लॉट अब बेकार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन भूखंडों पर निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख मार्गों के किनारे बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है। गाइडलाइन के सख्ती से लागू होने पर इन निवेशकों की करोड़ों की पूंजी फंसने की आशंका है। शहरी क्षेत्रों में भी अब मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

ग्रामीण सड़कों पर भी लागू हुए नए नियम

सरकार ने केवल हाइवे ही नहीं, बल्कि ग्रामीण सड़कों पर भी सख्ती दिखाई है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण मार्गों की सेंटर लाइन से करीब 15.5 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य वर्जित रहेगा। अक्सर गांवों में सड़क किनारे होने वाले अनियोजित निर्माण के कारण भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण हटाने में भारी परेशानी आती है। अब पर्याप्त जगह खाली रहने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा नहीं आएगी।

अवैध निर्माण पर चलेगा पीला पंजा

सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना कर किए गए किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसे हटाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनियोजित निर्माण न केवल यातायात को बाधित करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनते हैं। नई गाइडलाइन से सड़क सुरक्षा बेहतर होने के साथ-साथ भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

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