राज्य बीमा पॉलिसियों के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी

भीलवाड़ा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य बीमा पॉलिसियों के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, भीलवाड़ा की संयुक्त निदेशक श्रीमती प्रियंका मेहरानियां ने जानकारी देते हुए बताया कि 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक, जिनकी जन्म तिथि 01 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967 के बीच है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 01 अप्रैल 2026 को परिपक्व होगी।
उन्होंने बताया कि दावों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित कार्मिकों की अंतिम प्रीमियम कटौती नवम्बर देय दिसम्बर 2025 तक करवाई जानी थी। इसके पश्चात परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र को आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर 01 जनवरी 2026 से ऑनलाइन सबमिट करना होगा। समय पर आवेदन प्राप्त होने पर दावा राशि संबंधित कार्मिकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा सकेगी।
दावा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय कार्मिकों को परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र के साथ बीमा रिकॉर्ड बुक, मूल बीमा पॉलिसी, पदस्थापन विवरण, परिशिष्ट ‘क’ एवं बैंक पासबुक अथवा कैंसिल चेक की प्रति आवश्क रूप से अपलोड करनी होगी।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जिन चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 अथवा 65 वर्ष की गई है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि स्वतः ही तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी।
