विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री व आपदा प्रबंधन मंत्री को किसानों की फसलें आगजनी से नष्ट होने पर SDRF के तहत आर्थिक सहायता दिलाने के लिए लिखा पत्र

विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री व आपदा प्रबंधन मंत्री को किसानों की फसलें आगजनी से नष्ट होने पर SDRF के तहत आर्थिक सहायता दिलाने के लिए लिखा पत्र
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भीलवाड़ा। शहर विधायक अशोक कोठारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व आपदा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया कि, प्रदेश में कई बार अज्ञात कारणों से किसानो की फसलें आगजनी से जलकर नष्ट हो जाती है। जिसपर कोई सहायता राशि नहीं मिलती है। आपदा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 1 दिसंबर 2020 को जिला कलेक्टर गंगानगर को फसल आगजनी के सम्बंध में मार्गदर्शित किया कि खड़ी फसल में आगजनी होने पर गिरदावरी करवाई गई है तो परीक्षण कर एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता राशि हेतु कार्यवाही की जा सकती है। खड़ी फसल ना होने पर एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता राशि हेतु कार्यवाही नही की जा सकती है। इस हेतु अज्ञात कारणों से आगजनी की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि, खड़ी फसलों में आग लगने से किसान की फसल नष्ट होती है ओर खलियान में रखी फसलों के आगजनी होने पर भी किसान की फसल नष्ट होती है। जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि आगजनी से फसल नष्ट होने पर ऐसे मुश्किल समय में वह किसान की मदद करे। प्रदेश में कई किसानों की फसलें अज्ञात कारणों से आग लगने पर जल कर नष्ट हो जाती हैं, उनके नुकसान हेतु आवेदन करने पर अधिकांशतः कोई सहायता राशि देय नहीं है, जिससे किसान हताश होकर बैठ जाता है। एक पत्र के माध्यम से पता चला है कि किसान के द्वारा कटी हुई फसल को खलियान में रखने पर अज्ञात कारणों से आगजनी होने पर भी फसल नष्ट होती है, किंतु कोई सहायता राशि देय नही है। उपरोक्त पत्र के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि जानबूझ कर कोई किसान अपनी फसल को नष्ट नहीं करना चाहता है।

अज्ञात कारणों से खड़ी फसल में आग लगने पर भी फसल नष्ट होती है और फसल को किसान द्वारा इक‌ट्ठी कर एक जगह रखने पर अज्ञात कारणों से आग लगने पर भी फसल नष्ट ही होती है। दोनों स्थितियों में कृषक को ही नुकसान होता है। खड़ी फसल में आग लगने पर उसको नियंत्रित की जा सकती है, किंतु कटी फसल के खलियान में आगजनी होने पर उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, पूरा ढेर देखते ही देखते कुछ देर में राख हो जाता है। जिससे किसान को भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि देश और प्रदेश के अन्नदाता को दोनों ही स्थितियों में सहायता प्रदान करना न्यायोचित व किसान हित में है। विधायक कोठारी ने अनुरोध करते हुए कहा कि, प्रदेश में अज्ञात कारणों से किसी भी किसान की चाहे खड़ी फसल हो या खलिहान में रखी गई फसल, आगजनी के कारण नष्ट होने पर भारत सरकार के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) नॉर्म्स के अनुसार किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी करा सहायता प्रदान कराने के निर्देश प्रदान करें, ताकि किसानों को आगजनी पर राहत मिल सके।

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