Bad: बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त होगा मोटर वाहन कानून, नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना

बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त होगा मोटर वाहन कानून, नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना
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भीलवाड़ा . आप शहर की सड़को पर बच्चो को दोपहिया और छफिया वाहन दौड़ाते हुए देखे हे लेकिन अब ऐसे बच्चो के अभिवावको को सावधान हो जाना चाहिए. लगातार बढ़ते सड़क हादसों और उनमें बच्चों की मौतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून को सख्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव के तहत, यदि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन उस समय करता है जब वाहन में बच्चा (नाबालिग) सवार हो, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

यह नियम सिर्फ निजी वाहनों पर ही नहीं, बल्कि स्कूलों के स्वामित्व या किराए से संचालित वाहनों पर भी लागू होगा। ऐसे मामलों में वाहन चालक और मालिक दोनों को समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस पर मेरिट-डीमेरिट प्रणाली का प्रस्ताव

मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए मेरिट-डीमेरिट प्वाइंट सिस्टम लाने की तैयारी भी की है। इस व्यवस्था के तहत, नियम तोड़ने पर चालक के लाइसेंस पर नेगेटिव अंक (डीमेरिट प्वाइंट्स) दर्ज किए जाएंगे। यदि ये अंक तय सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो चालक का लाइसेंस अस्थायी या स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, इन वाहन बीमा प्रीमियम और लाइसेंस नवीनीकरण से भी जोड़े जाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, डीमेरिट अंक अधिक होने पर ड्राइवर को पुनः ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।

राज्यों से सहयोग की आवश्यकता

सरकार ने यह प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों को फीडबैक के लिए भेज दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब राज्यों की ओर से पूरी तरह सहयोग मिले। अतीत में सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए कई प्रयास राज्य स्तर पर ढंग से लागू नहीं हो पाए हैं।

देश में हर साल पौने दो लाख सड़क हादसे

गौरतलब है कि देश में हर साल लगभग 1.75 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में यह प्रस्ताव सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।

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