भीलवाड़ा में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: 60 से अधिक अवैध दुकानें सीज, चार टीमें जुटीं

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भीलवाड़ा (सम्‍पत माली)। नगर निगम भीलवाड़ा की ओर से बुधवार को शहर में बड़ी सीजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर्राफा मार्केट में विनोद कांठेड़ के कॉम्पलेक्स में कार्रवाई की गई जहां करीब 60 दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसी तरह आनंद धाम हवेली के बाहर बने कॉम्पलेक्स की 8 दुकानों को सीज किया गया। इस कॉम्पलेक्स में हाल के दिनों में कुछ दुकानों को सीज किया गया था। ब्यावर वाले हलवाई के सामने कैलाथ चंद्र एवं गोपाल जैथलिया के अवैध निर्माण को सीज किया है। गांधी नगर स्थित मोइनुद्दीन पिता इकरामुद्दीन सिलावट के कॉम्पलेक्स पर कार्रवाई की गई।

आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि सीजिंग की कार्रवाई के लिए चार टीमों का गठन करके बुधवार सुबह ही दलबल के साथ भेजा गया है। सीज करने के साथ ही नोटिस चस्पा किया है। ताला लगाकर 90 दिनों के लिए सीज किया है। सीज की गई दुकानों के साथ किसी की तरह की गतिविधि नहीं करें न ही सीज या ताले से छेड़‌छाड़ करे। अन्यथा पुलिस थाने में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (च) के अन्तर्गत नगर निगम भीलवाड़ा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आनन्द धाम हवेली ट्रस्ट द्वारा मिश्रा हॉस्पिटल के सामने, बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित 8 दुकानों को अभिगृहीत (सीज) कर अपने कब्जे में ले लिया है।

नगर निगम द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इन दुकानों को सीज करते हुए निगम ने अपने ताले लगा दिए हैं और यह सीलिंग आगामी तीन माह (90 दिवस) तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में यदि भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया जाता है अथवा अवैध निर्माण को स्वयं के स्तर पर नहीं हटाया जाता है और नगर निगम को कोई अंडरटेकिंग प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो सीज की यह स्थिति आगे भी निरन्तर बनी रहेगी।

नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति सीज की गई दुकानों में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करे और ना ही सीज किए गए ताले से छेड़छाड़ करने का प्रयास करे। यदि ऐसा किया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी।

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