अधिसूचना

भीलवाडा। राज्यपाल की आज्ञा अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (ⅰ) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम भीलवाडा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में नवीन सीमाक्षेत्र सम्मिलित किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4211 दिनांक 12.03.2025 को जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित की जाती है।
यह जानकारी निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव श्री इन्द्रजीत सिंह ने दी।
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